ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में आया नया मोड।

एक ओर जहा मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की अपील की थी।

वही वाराणसी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से मना कर दिया।

इसके साथ ही कोर्ट ने सर्वे को पूरा करने के लिए एक और कमिश्नर विशाल कुमार सिंह को नियुक्त किया।

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया की ज्ञानवापी मस्जिद के कोने-कोने की वीडियो ग्राफी हो।

कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया की यदि को सर्वे रोकने का प्रयास करता है। तो उस पर कार्रवाई की जाए।

कोर्ट ने  ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को 17 मई से पहले पूरा करने का आदेश दिया।

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान यदि कोई अवरोध करता है या कही ताला तोड़ा जाता है, तो प्रशासन तालातोड़कर सर्वे को पूरा करे।

कोर्ट ने आदेश दिया ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हर दिन लगातार होगा, जब तक कमिश्नर की कार्रवाई पूरी ना हो जाए।

वाराणसी कोर्ट ने कहा की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए, चाहे कोई साथ दे या ना दे।

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया की कमिश्नर किसी भी बिंदु की फोटो और वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वतंत्र है।

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